गोपालगंज के डीएम आॅफिस और कोर्ट नीलाम करने का आदेश
हथुआ राज के 14.35 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के मुआवजे का मामला
40 साल से ज्यादा पुराना है विवाद
बिहार कथा
गोपालगंज। हथुआराज के अधिग्रहित भूमि की मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं करने पर गोपालगंज डीएम के आॅफिस एवं कोर्ट को नीलाम करने का आदेश दिया गया है। सब जज एक प्रभुनाथ प्रसाद की कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने नीलामी की कार्रवाई शुरू करने को कहा है। राशि का भुगतान अब भी प्रशासन नहीं करता है तो अगली तिथि तक नीलामी तय मानी जा रही है। हथुआ राज के 14.35 एकड़ जमीन का अधिग्रहण सरकार ने किया था। जिसका 8 लाख 1027 रुपएा का मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ था। हथुआ राज की तरफ से इस मामले में पटना हाईकोर्ट में मामला 30
सितंबर 1973 को दाखिल किया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में 23 जून 2008 में सारण व्यवहार न्यायालय में सुनवाई का आदेश दिया था। सारण में दो माह तक सुनवाई हुई। उसके बाद इस मामले को गोपालगंज की अदालत में सुनवाई के लिए भेज दिया गया। इजरायवाद 3/2008 में सब जज वन की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। तत्कालीन अवर न्यायाधीश प्रथम श्रेणी एबी श्रीवास्तव ने 27 मई 2014 को डीएम से भुगतान नहीं करने के मामले में जवाब तलब किया था। सरकार की तरफ से जब किसी प्रकार का जवाब नहीं आया तो इस मामले की सुनवाई में गुरुवार को सब जज एक की कोर्ट ने सरकार की तरफ से जीपी केशव प्रसाद तथा हथुआ राज की तरफ से अधिवक्ता राज कमल की दलीलों को सुनने के बाद डीएम के आॅफिस, कोर्ट तथा कार्यालय को नीलाम कर भुगतान करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई की तिथि 23 फरवरी 2016 को निर्धारित की गई है।
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